15 जुलाई के बाद बिना फिटनेस-परमिट दौड़ी स्कूल बस तो होगी सीज

स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर प्रशासन सख्त, 30 जुलाई तक हर विद्यालय में परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक अनिवार्य

  • 15 जुलाई के बाद बिना फिटनेस बस होगी सीज
  • स्कूल वाहनों के दस्तावेजों की होगी जांच
  • 30 जुलाई तक सुरक्षा समिति की बैठक अनिवार्य

अंबेडकरनगर। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 15 जुलाई के बाद बिना फिटनेस और परमिट के संचालित मिलने वाली किसी भी स्कूल बस को तत्काल सीज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्कूल वाहन परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने विद्यालयी वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, पंजीकरण और चालक के ड्राइविंग लाइसेंस सहित सभी अभिलेखों की समीक्षा की।
बिना वैध दस्तावेज सड़क पर नहीं उतरेगा कोई स्कूल वाहन
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी विद्यालय अपने वाहनों के पंजीकरण, फिटनेस, बीमा, परमिट, प्रदूषण प्रमाण-पत्र और चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस का नियमित सत्यापन कराएं। बिना वैध दस्तावेज के किसी भी स्कूल वाहन का संचालन नहीं होना चाहिए।
30 जुलाई तक हर स्कूल में परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक
बैठक में निर्देश दिए गए कि जिन विद्यालयों में अभी तक विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन नहीं हुआ है, वहां तत्काल समिति गठित की जाए। सभी विद्यालय 30 जुलाई तक समिति की बैठक आयोजित कर उसकी कार्यवाही एआरटीओ कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
चालकों का पुलिस सत्यापन और हेल्थ चेकअप अनिवार्य
जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों को वाहन चालकों और परिचालकों का पुलिस सत्यापन कराने, ड्राइविंग लाइसेंस की जांच कराने तथा उनके स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित कराने के निर्देश दिए।

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