मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों की शर्त बरकरार

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार सिविल सेवा नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 2026 का मसौदा जारी कर दिया है। नए ड्राफ्ट में सरकारी नौकरी के लिए दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों पर प्रतिबंध की व्यवस्था को बरकरार रखा गया है।

यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले वर्ष सामान्य प्रशासन विभाग ने इस प्रतिबंध को हटाने का प्रस्ताव तैयार किया था। उस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री स्तर पर सैद्धांतिक सहमति भी मिल गई थी, लेकिन नए मसौदे में सरकार ने अपना रुख बदलते हुए पुरानी व्यवस्था जारी रखने का फैसला किया है।

दरअसल, वर्ष 2001 में तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन कर दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य घोषित करने का प्रावधान लागू किया था।

नए ड्राफ्ट के नियम 5 और 6 में पात्रता और अपात्रता की शर्तें निर्धारित की गई हैं। इसके अनुसार, ऐसे उम्मीदवार जिनकी दो से अधिक जीवित संतानें हैं और उनमें से किसी एक संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ है, वे सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

सरकार द्वारा जारी इस मसौदे पर संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद ही नए नियम प्रभावी होंगे।

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