- केंद्र ने फिर दी पासपोर्ट पर सफाई
- पासपोर्ट यात्रा का दस्तावेज, नागरिकता का नहीं
- देश के 8% से कम लोगों के पास पासपोर्ट
- 2013 बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का हवाला
केंद्र सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत भारतीय नागरिकों को विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट जारी किया जाता है। यह एक यात्रा दस्तावेज है, जिसे जांच और सत्यापन के बाद जारी किया जाता है। मंत्रालय के अनुसार, देश के 8% से भी कम नागरिकों के पास पासपोर्ट है। सरकार ने यह भी दोहराया कि विशेष परिस्थितियों में गैर-भारतीय नागरिकों को भी पासपोर्ट जारी किया जा सकता है, इसलिए इसे नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता।









