आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती, 17 अगस्त को सुनवाई

लखनऊ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आरोपों का CBI और ED से वैरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी।

मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने की भी मांग

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ट्रांसफर याचिका भी दाखिल की है। इसमें उन्होंने आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की है। यह याचिका 7 अगस्त को दाखिल की गई थी।

बीजेपी कार्यकर्ता ने लगाए थे आरोप

कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने CBI और ED से मामले की जांच कराने की मांग की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने शिकायत में लगाए गए आरोपों का वैरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए थे।

इस मामले में CBI विग्नेश शिशिर से पूछताछ भी कर चुकी है।

25 अप्रैल को दाखिल हुई थी याचिका

विग्नेश शिशिर ने 25 अप्रैल को लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें राहुल गांधी की संपत्ति की जांच CBI और ED से कराने की मांग की गई थी। याचिका में CBI निदेशक, ED निदेशक, CBDT चेयरमैन, SFIO निदेशक, गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, DoPT और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय समेत 10 केंद्रीय एजेंसियों को पक्षकार बनाया गया था।

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