सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव की टाइमिंग को माना अहम

ट्रम्प के डाक वोटिंग नियमों को झटका

  • 7-2 के फैसले में निचली अदालत के आदेश को रखा बरकरार
  • नवंबर के मिडटर्म चुनाव से पहले लागू होना था नया नियम
  • ट्रम्प के आदेश में मतदाताओं की सूची USPS को देने का प्रावधान था

वॉशिंगटन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डाक से वोटिंग के नियमों को सख्त करने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के आदेश पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। 7-2 के फैसले में कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें ट्रम्प प्रशासन के नए नियमों को लागू करने पर रोक लगाई गई थी।

यह मामला नवंबर में होने वाले मिडटर्म चुनाव से जुड़ा है। ट्रम्प प्रशासन डाक से होने वाली वोटिंग में कथित गड़बड़ियों को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू करना चाहता था।

राज्यों से मतदाताओं की सूची मांगने का था प्रावधान

ट्रम्प ने मार्च में डाक से वोटिंग को लेकर नए नियमों का आदेश दिया था। इसके तहत उन मतदाताओं की सूची राज्यों की ओर से अमेरिकी डाक सेवा यानी USPS को दिए जाने की योजना थी, जो डाक के जरिए अपना बैलेट भेजने वाले हैं।

नए नियमों के मुताबिक अगर किसी बैलेट पर तय शर्तें पूरी नहीं होतीं या मतदाता का नाम संबंधित सूची में नहीं मिलता, तो USPS को उस बैलेट को रोकने का अधिकार मिल सकता था।

 

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