सड़क हादसे में मौत मामले में 16 वर्षीय किशोर को मिली जमानत

बाल न्यायालय ने निरस्तीकरण आदेश किया रद्द

  • पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने पिता की सुपुर्दगी में सशर्त रिहाई के दिए निर्देश

अंबेडकरनगर में सड़क हादसे में मौत के मामले में नामजद 16 वर्षीय किशोर को अपीलीय अदालत से राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) व बालक न्यायालय मोहन कुमार ने किशोर न्याय बोर्ड की ओर से तीन जुलाई को पारित जमानत निरस्तीकरण आदेश को निरस्त करते हुए किशोर को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

हादसे में घायल महिला की इलाज के दौरान हुई थी मौत

इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के खूखूतारा निवासी राहुल यादव ने अकबरपुर थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि 24 दिसंबर 2025 की शाम करीब चार बजे वह मोटरसाइकिल से जा रहे थे। आरोप था कि केशवपुर निवासी किशोर ने बाइक से पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में राहुल यादव घायल हो गए और उनकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई।

बाइक पर पीछे बैठी राहुल यादव की बुआ तारा देवी भी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। उन्हें इलाज के लिए पीजीआई सद्दरपुर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामले में संबंधित धाराएं बढ़ाते हुए जांच आगे बढ़ाई और किशोर को आरोपी बनाया गया।

कोर्ट ने रिकॉर्ड और प्रोबेशन रिपोर्ट का किया परीक्षण

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान अदालत ने किशोर न्याय बोर्ड की पत्रावली, अभियोजन रिकॉर्ड और जिला प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट का परीक्षण किया। कोर्ट ने पाया कि रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे यह साबित हो कि जमानत मिलने के बाद किशोर किसी अपराधी के संपर्क में आएगा या उसके नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ने की आशंका है।

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