सड़क हादसे में मौत पर 9.10 लाख मुआवजे का आदेश, बीमा कंपनी देगी राशि

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का फैसला, सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान के निर्देश

  • सड़क हादसे के पीड़ित परिवार को राहत
  • MACT ने 9.10 लाख रुपये मुआवजा मंजूर किया
  • बीमा कंपनी को ब्याज सहित भुगतान का आदेश
  • 2021 में बाइक की टक्कर से हुई थी मौत

अंबेडकरनगर। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) से राहत मिली है। अधिकरण ने बीमा कंपनी को मृतक के परिवार को 9.10 लाख रुपये का मुआवजा सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है।

यह मामला वर्ष 2021 में हुई सड़क दुर्घटना से जुड़ा है। अकबरपुर क्षेत्र के अहरिया निवासी शाहजहां ने फैजाबाद अयोध्या स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका दाखिल की थी।

बाइक की टक्कर से हुई थी मौत

याचिका के अनुसार, 8 नवंबर 2021 की शाम शाहजहां के पति अजीज साइकिल से बाजार जा रहे थे। इसी दौरान जलालपुर-अकबरपुर मार्ग पर गंजा गांव के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी।

हादसे में अजीज की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद मृतक के भतीजे तौकीर ने अकबरपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।

परिवार ने मांगा था 56.50 लाख रुपये का मुआवजा

याचिका में बताया गया कि अजीज राजगीर का काम करते थे और करीब 20 हजार रुपये प्रतिमाह कमाते थे। उनके निधन के बाद पत्नी और तीन बच्चों के सामने आर्थिक परेशानी खड़ी हो गई।

परिजनों ने अधिकरण से 56.50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी।

साक्ष्यों के आधार पर अधिकरण ने सुनाया फैसला

सुनवाई के दौरान आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने दावा किया कि दुर्घटना के समय वाहन बीमित नहीं था। वहीं वाहन स्वामी विनोद ने भी आरोपों से इनकार किया।

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