अंबेडकरनगर। सड़क दुर्घटना में चाचा-भतीजे की मौत के मामले में अयोध्या स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने बीमा कंपनी को कुल 33 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसमें मूल क्षतिपूर्ति के साथ करीब छह वर्ष का ब्याज भी शामिल है।
अधिकरण के अनुसार दोनों मामलों में मिलाकर 22 लाख 56 हजार 800 रुपये की क्षतिपूर्ति तय की गई है। इस पर लगभग नौ लाख 47 हजार 857 रुपये ब्याज जोड़ा गया है। आदेश में कहा गया है कि पूरी राशि का भुगतान 60 दिनों के भीतर किया जाए।
बाइक से लौटते समय हुआ था हादसा
मामला 19 जनवरी 2020 की रात का है। जहांगीरगंज क्षेत्र के ऊंचेगांव निवासी मनोज कुमार और उनका भतीजा अभिषेक अपने साथी गुड्डू के साथ बाइक से आलापुर क्षेत्र में डॉक्टर को दिखाकर घर लौट रहे थे। कटघर पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में मनोज और अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि गुड्डू घायल हो गया था।
इसके बाद परिजनों ने जहांगिरगंज थाने में केस दर्ज कराया और जून 2020 में अधिकरण में मुआवजे के लिए याचिका दाखिल की गई थी।
बीमा कंपनी ने उठाए थे सवाल
सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने दलील दी कि दुर्घटना के समय ट्रक का बीमा और अन्य कागजात वैध नहीं थे। साथ ही चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने का भी दावा किया गया। कंपनी ने इस आधार पर मुआवजा देने से इनकार किया था।
वहीं वाहन स्वामी और चालक ने कहा कि ट्रक खराब हालत में सड़क किनारे खड़ा था और बाइक सवार पीछे से उससे टकरा गए थे। दोनों पक्षों ने अलग-अलग दावे प्रस्तुत किए।









