2012 के हत्या-लूट केस में आरोपी को जमानत

कोर्ट ने तय की रिहाई की शर्तें

अम्बेडकरनगर। करीब 14 साल पुराने हत्या और लूट के मामले में आरोपी मगनलाल को अदालत से जमानत मिल गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शुक्ला की अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतें दाखिल करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया।

मामला राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वर्ष 2012 में यहां लूट और हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें जैतपुर थाना क्षेत्र के बीबीपुर निवासी मगनलाल आरोपी है।

पेशी से अनुपस्थित रहने पर जारी हुआ था वारंट

अभियोजन के अनुसार, आरोपी पहले जमानत पर था। लेकिन 21 सितंबर 2021 को न्यायालय में पेश नहीं होने के कारण उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया था।

आरोपी की ओर से अदालत में दाखिल प्रार्थनापत्र में बताया गया कि वह दिल्ली में मजदूरी करने चला गया था, जिसके कारण निर्धारित तारीख पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। वारंट की जानकारी मिलने के बाद उसने 22 जून 2026 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था।

हर सुनवाई में मौजूद रहने का आदेश

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की परिस्थितियों और पूर्व में मिली जमानत को देखते हुए जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने आरोपी को निर्देश दिया कि वह मुकदमे की प्रत्येक सुनवाई पर उपस्थित रहेगा। शर्तों के पालन के आधार पर उसकी रिहाई का आदेश जारी किया गया।

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